‘शूरवीर’ गाने को लेकर ‘मिर्जापुर’ निर्माताओं पर जुर्माना, दिल्ली HC बोला- एक हफ्ते में पैसा जमा करो, वरना केस फिर खुलेगा
'मिर्जापुर द मूवी' को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. लेकिन फिल्म गाने शूरवीर को लेकर आपत्ति जताई गई थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने मेकर्स को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
Mirzapur Shoorveer Song Controversy: मिर्जापुर: द मूवी कुछ महीने पहले ही सिनेमाघर में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला. लेकिन फिल्म के गाने शूरवीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जो एक बार फिर चर्चा में आ गया है. दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मिर्जापुर के निर्माता को शूरवीर के इस्तेमाल के मामले में सेना कल्याण कोष में 50,000 रुपये दान करने का निर्देश दिया है. जिससे अब मुश्किल और बढ़ सकती हैं.
अदालत ने कहा कि गाने का इस्तेमाल फिल्म में लड़ाई के एक सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर करना उचित नहीं था. हालांकि, मेकर्स ने गाना फिल्म से हटा दिया है और 17 सितंबर से इसे फिल्म में नहीं बजाया जा रहा है.
एक हफ्ते में जमा करनी होगी रकम
13 अक्टूबर को दिए गए आदेश में अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है, एक्सेल एंटरटेनमेंट के वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी एक सप्ताह के भीतर सेना कल्याण कोष में 50,000 रुपये दान करेगी और इसकी रसीद अदालत में जमा कराई जाएगी. अदालत ने यह भी कहा कि तय समय में रकम जमा नहीं होने पर जुर्माने के मुद्दे पर मामले को दोबारा सुना जा सकता है.
क्या है पूरा विवाद?
प्रशांत कुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देने वाले संगीत शूरवीर का फिल्म में ऐसा इस्तेमाल किया गया था, जिससे महान योद्धा के सम्मानित आदर्शों और फिल्म में दिखाई गई हिंसा व गैरकानूनी गतिविधियों के बीच गलत संबंध बन सकता है. वहीं, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस गाने को लेकर आपत्ति जताई थी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के चेयरमैन प्रसून जोशी को पत्र लिखकर फिल्म से ‘शूरवीर’ गाना हटाने की मांग की थी.
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